सिर्फ ₹1 और एक नारियल लेकर फौजी ने किया शादी, गांव वालों ने की पिता और बेटे की खूब तारीफ

आज के समय में जहां शादियों में लोग वधू पक्ष से दहेज की मांग करते हैं। चाहे वह कितनी भी पढ़े-लिखे क्यों ना हो और सबसे बड़ी बात अगर वह सरकारी कोई नौकरी कर रहे हैं तो उनकी यह मांग और भी बढ़ जाती है। आज भी लोग अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर वधू पक्ष से हिसाब के तौर पर लेते हैं। अखबारों में आए दिन आपको दहेज से जुड़े मामले सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन इन मामलों के बीच भी कभी-कभी कोई अच्छी मिसाल कायम करने वाली खबर हमें मिल ही जाती है, एक ऐसी ही खबर सामने आई है।

हरियाणा का है मामला
हरियाणा के फतेहाबाद जिले के बैजलपुर गांव निवासी रोडवेज से रिटायर सब इंस्पेक्टर नंदलाल नैन के छोटे बेटे ने बिना दहेज के शादी की और यह शादी इलाके में अब चर्चा का विषय बनी हुई है। नंदलाल नैन का छोटा बेटा कुलदीप नैन भारतीय आर्मी में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं और इस समय वह जालंधर में है।

26 वर्षीय इस नौजवान शादी में किसी तरह का दहेज नहीं लिया। जब शादी की सभी रस्मों रिवाज पूरी हुई तो उसके बाद वर ने नारियल और ₹1 को माथे पर लगाकर वधू के पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिए।

दूल्हे की गांव वालों ने की खूब तारीफ

कुलदीप ने मौके पर नोटों की गड्डी व घरेलू सामान लेने से पूरी तरह इनकार कर दिया। हालांकि सम्मान को लेकर वधू पक्ष के लोगों ने दूल्हे और उनके परिजनों पर दबाव डाला था। दूल्हा सात फेरों के साथ नई नवेली दुल्हन को लेकर फतेहाबाद के काठड़ी भोजराज से अपने गांव पहुंचा। दूल्हें बिना दहेज के शादी को लेकर दूल्हे व उनके परिजनों की गांव वालों की खुलकर तारीफ की।

कुलदीप के पिता ने कहा शादी की रस्में सिर्फ ₹1 और नारियल में की

इंस्पेक्टर नंदलाल बताया कि शादी तय होने के समय ही उन्होंने दहेज से इंकार कर दिया था। समाज के रीति रिवाज होने के कारण उन्होंने अपनी बेटी को घरेलू सामान दे रहे थे मगर हमने सिर्फ नारियल और ₹1 लेकर शादी की सभी रस्में पूरी संपन्न की है।

सब इंस्पेक्टर हुआ दहेज मांगने के लिए ट्रोल

हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव धनौदा के आर्म्ड फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात सोनू ज्यादा दहेज मांगने के लिए चर्चा सोशल मीडिया पर काफी छाई हुई है। दहेज मांगने पर इस युवक की खूब खिंचाई भी की जा रही हैं और मामले की जांच की मांग भी की है। भारत में दहेज लेने और मांग करने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।

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