रर्ईस फिल्म के प्रमोशन के दौरान मची भगदड़ पर हाईकोर्ट ने, शाहरुख खान को माफी मांगने को कहा

High court on stampede during promotion of Raees

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख पिछले कुछ समय से फिल्मों के बजाय विवादों में ज्यादा सुनाई दे रहा था। ट्रक केस में शाहरुख के बेटे आर्यन खान के फैसले के बाद अब एक बार फिर अदालत कार्यवाही में उनका नाम शामिल हो गया है। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने 2017 के मामले में माफी मांगने की मांग की है। 2017 में जब शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए गुजरात के वडोदरा स्टेशन पहुंचे थे, तो वहां भगदड़ मच गई थी।

दरअसल शाहरुख खान फिल्म प्रमोशन के लिए मुंबई से दिल्ली ट्रेन से सफर कर रहे थे। इसी वजह भगदड़ मची और ऐसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि कई घायल हुए थे। शाहरुख खान के खिलाफ एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया।

लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान के वकील ने हाईकोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा एक्टर ने रेलवे स्टेशन में प्रवेश ही नहीं किया, उन्होंने केवल ट्रेन से अपना हाथ हिलाया था और टीशर्ट फेंकी थी, जो कि कोई जुर्म नहीं है।वकील ने तर्क दिया कि जिस व्यक्ति की मौत हुई थी, वह हार्ट पेशेंट था और मृत्यु भी इसी वजह से हुई थी ना कि भगदड़ से।

इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं जस्टिस निखिल एस ने अपनी टिप्पणी में कहा- शाहरुख के खिलाफ ट्रायल चलाने पर काफी अराजकता फैल सकती है उन्होंने शिकायतकर्ता के वकील से कहा मैं शाहरुख खान से आपको लिखित में माफी भेजने के लिए और इस मामले को खत्म करने के लिए कहूंगा।

अगली सुनवाई 24 फरवरी को है। भगदड़ मचने के बाद कांग्रेस के नेता जितेंद्र सोलंकी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए शाहरुख के खिलाफ समन भेजा था। शाहरुख ने F.I.R रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया। वही मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया जस्टिस निखिल एस ने अपनी टिप्पणी रखी है।

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